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राजस्थान : सचिन पायलट व विधायकों केा मिले नोटिस मामले में हाईकोर्ट में याचिका डिविजन बैंच को मामला रैफर

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Hearing postponed in the High Court on the notice received by Sachin Pilot and MLAs

जयपुर।(Rajasthan News)। राजस्थान कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट (Sachin Pilot) गुट के 18 विधायकों को राजस्थान विधानसभा के स्पीकर की ओर से मिले नोटिस के मामले की राजस्थान हाईकोर्ट(Rajasthan High Court) में सुनवाई हुई। इस पूरे मामले की सुनवाई केार्ट नंबर 12 में न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की बेंच ने सुनवाई के बाद सचिन पायलट के मामले को डिविजन बैंच को रैफर कर दिया गया।

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इससे पहले सचिन पायलट गुट की और संशेाधित योचिका पेश की गई थी, जिसे न्यायलय द्वारा स्वीकार कर लिया गयां।

पायलट खेमे के विधायक पी.आर. मीणा ने 18 अन्य विधायकों की ओर से याचिका दायर की थी, जिन्हें हाल ही में बुलाई गई दो सीएलपी की बैठकों में शामिल नहीं होने के लिए नोटिस जारी किया गया था।

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राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया है कि उन्हें डर है कि विधानसभा अध्यक्ष निष्पक्षता के साथ हमारा पक्ष सुने बगैर गहलोत के निर्देश के अनुसार काम करेंगे।

याचिका में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी नोटिस की वैधता और औचित्य पर सवाल उठाया गया है।

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पायलट ने शुक्रवार तक की दी गई समयसीमा के पहले अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसे राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने जवाब देने के लिए उन्हें और 18 अन्य बागी विधायकों को दिया था।

मुकुल रोहतगी और हरीश साल्वे ने पायलट खेमे का प्रतिनिधित्व किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत से जुड़े, जबकि अभिषेक मनु सिंघवी ने गहलोत सरकार का प्रतिनिधित्व किया।

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न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एकल पीठ की सुनवाई के लिए अदालत में पेश हुए।

कांग्रेस ने बागी विधायकों को राज्य विधानसभा से अयोग्य घोषित करने की मांग की, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष जोशी ने मंगलवार को नोटिस जारी किया था।

हाल ही में बर्खास्त किए गए पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और अन्य विधायकों को शुक्रवार तक नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है।

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source https://hellorajasthan.com/news/rajasthan/97064/
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