जयपुर। राजस्थान कांग्रेस (rajasthan Congress) के बागी नेता सचिन पायलट गुट(Sachin Pilot) के 18 विधायकों को राजस्थान विधानसभा के स्पीकर की ओर से मिले नोटिस के मामले की राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan Highcourt) की डिविजन बेंच में सुनवाई शुक्रवार को हुई। मुख्य सचेतक महेश जोशी की ओर से जवाब पेश हेागा। इसके साथ ही विधानसभा की और से जारी नोटिस पर 21 जुलाई शाम 5ः30 बजे से पहले कोई कार्रवाई नही हो सकेगी। पायलट खेमे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने अपनी दलीलें रखीं। उनके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पक्ष रखा। जिसके बाद कोर्ट ने मामले पर सुनवाई सोमवार यानी 20 जुलाई, सुबह 10 तक के लिए टाल दी है।
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उन्होंने कहा कि पायलट खेमे की याचिका प्री-मेच्योर है, इसे खारिज किया जाए। हाईकोर्ट की डिविजन बेंच में सुनवाई के दौरान पायलट खेमे की ओर से हरीश साल्वे ने अपनी दलीलें रखते हुए कहा कि पायलट गुट ने दल-बदल कानून का उल्लंघन नहीं किया है। ऐसे में स्पीकर को नोटिस देने का अधिकार नहीं है। साल्वे के बाद मुकुल रोहतगी ने अपनी दलीलें रखी। हाईकोर्ट में सचिन पायलट गुट की पैरवी के बाद स्पीकर की ओर से दलील देते हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस याचिका को तत्काल खारिज करने की अपील की। सिंघवी ने पायलट गुट की इस याचिका को प्रीमेच्योर बताते हुए मांग की कि इसको खारिज कर दिया जाए। जिसके बाद हाईकोर्ट ने 20 जुलाई सुबह 10 बजे तक सुनवाई टाल दी है।
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पायलट खेमे के विधायक पी.आर. मीणा ने 18 अन्य विधायकों की ओर से याचिका दायर की थी, जिन्हें हाल ही में बुलाई गई दो सीएलपी की बैठकों में शामिल नहीं होने के लिए नोटिस जारी किया गया था।
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राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया है कि उन्हें डर है कि विधानसभा अध्यक्ष निष्पक्षता के साथ हमारा पक्ष सुने बगैर गहलोत के निर्देश के अनुसार काम करेंगे। याचिका में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी नोटिस की वैधता और औचित्य पर सवाल उठाया गया है।
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source https://hellorajasthan.com/news/rajasthan/97431/
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