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राजस्थान: अब एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पास जरूरी नहीं : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

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जयपुर। कोरोना महामारी (corona epedmic)के चलते लाॅकडाउन (Lockdown) में आवागमन पर प्रतिबंध के चलते लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर नही जा पा रहे थे, अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) सभी तरह के पास से आमजनता को राहत देते हुए एक जिले से दूसरे जिले (District )में आने जाने पर पास (Entry Pass) में छूट दी है। मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान लोगों पास जारी करने की व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश दिए हैं। कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में यह छूट नहीं मिलेगी। अंतरजिला पास को लेकर जारी किए गए यह दिशा-निर्देश तुरंत प्रभाव से रविवार रात को एक बजे से लागू हो गए हैं।

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नई व्यवस्था इस प्रकार रहेगी
-अंतर जिला एवं जिले के अंदर अनुमत गतिविधियों हेतु आवागमन के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही यह छूट रहेगी। कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में यह छूट नहीं मिलेगी।

-दूसरे राज्यों में स्वयं के वाहनों से जाने वाले लोगों को जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार, आरटीओ, डीटीओ, एसएचओ पास जारी कर सकेंगे। साथ ही, जिला उद्योग अधिकारी, एसई माइनिंग, महाप्रबंधक डीआईसी, रीको के जिला स्तरीय अधिकारी एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी अपने विभाग से जुड़ी गतिविधियों के लिए पास जारी कर सकेंगे।

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-इन सभी अधिकारियों को जारी किए गए पासों की जानकारी प्रतिदिन जिला कलेक्टर को देनी होगी।

-दूसरे राज्यों में बस एवं ट्रेन से यात्रा के लिए जिला कलेक्टर पास जारी कर सकेंगे। कर्फ्यू एरिया के लिए केवल जिला कलेक्टर ही पास जारी कर सकेंगे।

-अन्य प्रदेशों से राजस्थान आने वालों के लिए संबंधित राज्य द्वारा जारी पास मान्य होगा।

-यदि वह राज्य राजस्थान की एनओसी मांगता है, तो संबंधित जिला कलेक्टर एनओसी जारी कर सकेंगे।

-अगर किसी अधिकारी से दूरभाष सम्पर्क नहीं हो पाता है, तो लोग स्टेट वार रूम नंबर 181 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

-दूसरे राज्यों से राजस्थान आने वाले लोगों के लिए 14 दिन का क्वारेंटीन अनिवार्य होगा।

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source https://hellorajasthan.com/news/rajasthan/81625/
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