जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर 2020 तक जयपुर, जोधपुर और कोटा के नवसृजित 6 नगर निगमों के चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर दिए. अदालत ने राज्य सरकार को छूट दी है कि वह परिस्थितियों को देखते हुए समय बढ़ाने के लिए फिर से प्रार्थना पत्र पेश कर सकती है। अदालत ने राज्य सरकार को 31 अक्टूबर तक का समय दिया है, जबकि सरकार ने 31 दिसंबर तक का समय मांगा था।
सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव के आयोग के अधिवक्ता आरबी माथुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर तक शेष रह रही पंचायतों के चुनाव कराने के निर्देश दे चुका है। ऐसे में निगम चुनाव भी अक्टूबर तक कराए जा सकते हैं। इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार को 31 अक्टूबर तक चुनाव कराने की छूट दी है।
दरअसल राज्य सरकार ने प्रार्थना-पत्र पेश कर 31 दिसंबर तक का समय मांगा था। हाईकोर्ट ने गत 18 मार्च को आदेश जारी कर इन 6 नगर निगमों के चुनाव 17 अप्रैल से आगामी 6 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिए थे। वहीं गत 28 अप्रैल को इस अवधि को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि फिलहाल कोरोना संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है।
source https://hellorajasthan.com/news/rajasthan/99205/
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